
L19/Ranchi : राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए, अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने अपना थाना कहने की बात बताया। इसको लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि CID को राज्य स्तरीय थाना घोषित किया जाता है। इस थाना का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड होगा। राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को CID खुद के थाने में दर्ज करके अनुसंधान कर कार्रवाई करेगी। अपना थाना खुलने के बाद CID को राज्य के किसी आपराधिक मामले में जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार होगा।

CID मुख्यालय ने सरकार से थाना खोलने की अनुमति लेने के लिए पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। इस प्रस्ताव पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सहमति दे दी। राज्य में जिस तरह किसी भी मामले में दर्ज केस CBI को ट्रांसफर होने के बाद वह खुद एफआइआर दर्ज कर अनुसंधान करती है, CID भी उसी तरह अनुसंधान करेगी। फिलहाल CID राज्य के किसी जिले में दर्ज केस को पुलिस से टेकओवर करती है। उसके बाद पुलिस द्वारा दर्ज केस और डायरी के आधार पर उसका अनुसंधान करती है। CID कोई नया केस दर्ज नहीं करती है। क्योंकि CID के पास अपना थाना नहीं है। केस को टेकओवर करने का अधिकार CID के पास पहले से है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग के निर्देश पर CID किसी केस को पुलिस से टेकओवर कर उसका अनुसंधान करती है।
