L19 DESK : हेमंत सोरेन सरकार की ओर से झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि शंकर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का फैसला लिया है। इस मामले में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। सरकार रवि शंकर के खिलाफ पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई करेगी।
गौरतलब है, रवि शंकर पर जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव सह आंतरिक वित्तीय सलाहकार के पद पर होते हुए अनियमितता बरतने का आरोप दर्ज है। इसके साथ ही रवि शंकर पर गुमला में कतरी जलाशय योजना के रेस्टोरेशन से संबंधित टेंडर निस्तारण और कार्य आवंटन में अनियमितता बरतने का आरोप गठित है। इस मामले में बीते 10 जून को जल संसाधन विभाग ने प्रपत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
रवि शंकर पर लगे आरोप प्रथम दृष्ट्या जांच में साबित हुए हैं जिसके बाद अब राज्य सरकार ने रवि शंकर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। सरकार ने इस मामले की विभागीय कार्रवाई के लिये सेवानिवृत्त आईएएस अफसर रमाकांत सिंह को जांच संचालन पदाधिकारी बनाया है।