L19/Ranchi : रांची सिविल कोर्ट में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दाखिल याचिका की शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था।
भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी।