L19/Sahibganj : साहिबगंज में चल रहे अवैध पत्थर खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब निशाने पर आ गये हैं। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोकारो स्थित जरीडीह प्रखंड के तुपकाडीह गांव के रहने वाले जाने-माने आंदोलनकारी और पत्रकार तीर्थनाथ आकाश सहित अनुरंजन अशोक ने 3 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 20 आरोपियों के खिलाफ स्थानीय मुफ्फसिल थाने में ऑनलाइन माध्यम के जरिये शिकायत दर्ज करायी है। बता दें, इससे पहले मई 2021 में दायर की गयी जनहित याचिका पर इसी साल 27 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में पहले स्थानीय थाने प्राथमिकी दर्ज करायें। जिसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने यह कदम उठाया।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों की मिलीभगत से अवैध पत्थर खनन कर क्षेत्र से हर रोज एक हजार से ज्यादा ट्रकों से पत्थरों की ढुलाई होती है। इस संबंध में समय समय पर कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज तो हुई मगर अब तक पावरफुल लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता रहा है। वहीं, आरोपियों ने अवैध तरीके से खनन में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया और अवैध पत्थरों को नदी, सड़क और रेल के रास्ते ढुलवाया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रति ट्रक 1500 रुपये की अवैध वसूली करवाया जाता है जिससे पूरे साल भर में लगभग 400 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो जाता है। इसके अलावा, साहिबगंज में तीन जगहों से फेरी सेवा के माध्यम से पत्थरों की अवैध ढुलाई कराई गई। इनमें साहिबगंज के गरमघाट से बिहार के कटिहार का मनीहारी घाट, समदा घाट से मनीहारी घाट और राजमहल घाट से बंगाल के मानीकचक घाट में ढुलाई कराने की बात कही गई है।
गौरतलब है, साहिबगंज से अवैध पत्थर की ढुलाई मिर्जा चौकी से पीरपैंती और कोटालपोखर से बंगाल की तरफ होती है। आरोप के मुताबिक, अवैध खनन के इस खेल में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास, मुख्य सचिव, साहिबगंज के उपायुक्त ने भी संरक्षण देते हुए सहयोग किया।
इन 20 लोगों के खिलाफ की गयी है शिकायत दर्ज ?
साहिबगंज के मुफ्फसिल थाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जिन 19 लोगों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गयी है, उनमें ये शामिल हैं :
- अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू,
- साहिबगंज के सकरगढ़ निवासी और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रह चुके पंकज मिश्रा,
- जिला वन अधिकारी साहिबगंज मनीष तिवारी,
- जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज विभूति कुमार,
- साहिबगंज डीसी राम निवास यादव,
- साहिबगंज के तत्कालीन एसपी अनुरंज किस्पोट्टा,
- साहिबगंज के एसडीपीओ राजेंद्र दुबे,
- बड़हरवा के तत्कालीन एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा,
- साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी दाहू यादव,
- सकरोगढ़ के पुराने गैस गोदाम के समीप रहने वाले विष्णु प्रसाद यादव,
- पवितर कुमार यादव उर्फ गुड्डू,
- गोड्डा के महगामा निवासी आलोक रंजन,
- मिर्जा चौकी के पतरू सिंह उर्फ अवध किशोर सिंह,
- टिंकल भगत,
- साहिबगंज मुफ्फसिल के बच्चू यादव,
- साहिबगंज के रामपुर करारा सकरीगली निवासी संजय कुमार यादव उर्फ काला संजय,
- साहिबगंज स्थित बड़हरवा के भगवान भगत,
- बड़हरवा के भवेश भगत,
- नीलकोठी राजभवन के विक्रम प्रसाद सिंह उर्फ सोनू सिंह
ज्ञात हो, शिकायतकर्ता तीर्थनाथ आकाश और अनुरंजन अशोक ने 21 मई 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट से अवैध खनन मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया था। उनकी याचिका पर इसी साल 27 अप्रैल को झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना आदेश जारी किया था। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में पहले स्थानीय थाने एफआईआर दर्ज करायें।