L19/Khunti : झारखंड के खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला और अवैध खनन के जरिये अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल, चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित कर दिया गया है। इडी की स्पेशल कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश पीके शर्मा ने पूजा सिंघल पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया।
रांची ईडी की विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित की है। सुमन कुमार सिंह और शशि प्रकाश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जबकि पूजा सिंघल फिजिकली कोर्ट में उपस्थित हुई थीं। अब कोर्ट में दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ट्रायल चलेगा। सुमन कुमार निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और शशि प्रकाश इंजिनियर मनरेगा घोटाले में संलिप्त अभियंता हैं।
दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शशि प्रकाश ने खुद कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। वहीं सुमन कुमार सिंह को पिछले वर्ष मई 2022 में इडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। सुमन कुमार के पास से एजेंसी को 19.31 करोड़ रुपये की नकद राशि और कई दस्तावेज बरामद हुए थे। इडी ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और शशि प्रकाश और सुमन कुमार को मनी लाउंड्रिंग का आरोपी बनाया.