L19 DESK : वित्त मंत्रालय द्वारा प्रेस रिलीज कर कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2203 कर दिया गया । इसके बाद टैक्सपेयर्स बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक किया जा सकेगा । इऩकम टैक्स के कानून 1961 के जरिये एक जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है और आधार नंबर पाने का हकदार है उसे तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना अनिवार्य था ।
ऐसा ना करने पर एक अप्रैल 2023 से टैक्सपेयर्स के विरुद्ध कार्रवाई होगी साथ ही अधिक जुर्माना देना पड़ता है । हांलाकि अब समय सीमा को बढ़ा कर 30 जून 2023 किया गया है । इस नए निर्धारित समय तक भी कोई पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं कर पाटा है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे खामियाजा भी चुकाना होगा।
इस कार्रवाई के जरिये ऐसे पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिस अवधि तक पैन अनऑपरेटिव रहेगी उस समय के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा । ऐसे टैक्सपेयर्स से अधिक टीडीएस और टीसीएस वसूला होगी । पैन के साथ आधार को लिंक करने और 1,000 रुपये के भुगतान किए जाने के बाद 30 दिनों में पैन फिर से ऑपरेटिव होगा ।
जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली हुई है उनपर ये कार्रवाई नहीं होगी और ना ये खामियाजा चुकाना होगा । इस कैटगरी में वे लोग आते हैं जो खास राज्यों में रहते हैं, एक्ट के जरिये नॉन रेसिडेंट हैं। इसके आलावा वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और बीते वर्ष तक 80 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक 51 करोड़ पैन के साथ आधार को लिंक किया गया है । पैन के साथ आधार को इस यूआरअल पर https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar लिंक कर सकते है ।