L19 DESK : केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय ने 2002-03 में जमशेदपुर के स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट को 42 लाख रुपये दिये थे. इस रकम के कथित गबन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने मंगलवार को स्वामी विवेकानन्द सेवा ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया. पहले, गबन की जांच जमशेदपुर पुलिस द्वारा की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय उनके निष्कर्षों से असंतुष्ट था और सीबीआई द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया गया था.
भारत सरकार ने भी इस मामले में जमशेदपुर पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका पर चिंता जताई थी और राज्य सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करने का आग्रह किया था. हालाँकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद स्वामी विवेकानन्द सेवा ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। 2002-03 में स्वामी विवेकानन्द सेवा ट्रस्ट मोडपुर को केन्द्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय से 42 लाख रुपये मिले थे. आरोप है कि ट्रस्ट के सचिव सरोज दास ने इस पैसे का गबन किया और ट्रस्ट से इस्तीफा देकर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के नाम से एक नया ट्रस्ट बनाया.