L19/Ranchi : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। 27 जून को जेल अधीक्षक को नये सिरे से समन जारी किया गया था। इडी के अधिकारियों ने हामिद अख्तर से पूछताछ शुरू कर दी है। इडी के अफसर जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान से ईडी जानना चाहेगी कि आखिर उन्होंने कौन से जेल मैनुअल और नियम के तहत जेल में बंद एक कैदी निलंबित आइएएस छवि रंजन की दूसरे कैदी प्रेम प्रकाश से मुलाकात कराई थी। ईडी के अधिकारी हामिद अख्तर से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का सीसीटीवी फूटेज उपलब्ध नहीं कराने की जानकारी भी लेगी।
इस मामले पर कारा अधीक्षक ने झारखंड हाईकोर्ट और इडी के विशेष न्यायालय में अरजी भी दी थी। इडी की विशष कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल अधीक्षक ने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध कराये, इससे संबंधित कई सवालों की सूची ईडी ने तैयार रखी है। उनसे ईडी यह भी सवाल पूछेगी कि कैदियों को मदद पहुंचाने के एवज में उन्होंने कौन सा लाभ लिया है। जेल अधीक्षक पर मनी लांउड्रिंग के आरोपियों को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर मदद करने का आरोप है। मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, भूमि घोटाला, पद का दुरुपयोग कर काली कमाई सहित आधा दर्जन से अधिक चर्चित मामलों के आरोपियों को ईडी ने मनी लांउंड्रिंग के तहत जेल भेजा था।
दस्तावेजों में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जेल भेजे जाने के बाद ईडी को मनी लांउंड्रिंग के आरोपियों द्वारा रात को छवि रंजन से मुलाकात किये जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना की पुष्टि के लिए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर जेल में छापा मारने की अनुमति मांगी. इस क्रम में सीसीटीवी फुटेज देने में जेल प्रशासन की आनाकानी का उदाहरण दिया गया. कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर विचार करने के बाद उसे सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए जेल के अंदर जाने की अनुमति दे दी