L19 JAMSHEDPUR : जमशेदपुर स्थित एडीजे-2 की अदालत ने कदमा शास्त्रीनगर उपद्रव मामले में जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, संदीप पांडेय व अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जमशेदपुर में हुई हिंसा के इस मामले में अभय सिंह के पक्ष से अधिवक्ता प्रकाश झा ने कोर्ट में बहस की थी। बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से पथराव और घटना में घायलों की इंज्यूरी रिपोर्ट भी मांगी थी।
गौरतलब है कि कदमा शास्त्रीनगर उपद्रव में विवाद के बाद उपद्रव हो गया था। इसमें दोनों समुदायों की ओर से पथराव किया गया था। मामला शांत कराने के लिए भारी संख्या में फोर्स के साथ रैफ को भी उतारना पड़ा था। उसके बाद मामला शांत हुआ था। इस उपद्रव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे। स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी थी। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया था।
बताते चले कि अधिवक्ता चंदन चतुर्वेदी, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडेय, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि, राजेश चौबे को कोर्ट से जमानत मिल गयी है।