L19/CHATRA : चतरा जिले के टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में हुए आंदोलन से जुड़े केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में हुई, सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्यूंकि सुनवाई के अंतराल के दौरान अबतक कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किए गए जो उन्हे आरोप घोषित कर सके और कोर्ट ने यही वजह बताते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, आशुतोष मिश्रा समेत अन्य 23 लोगों को दोष मुक्त कर दिया। जिसमें से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, आशुतोष मिश्रा, बद्री साव, मुकेश यादव, विनोद बिहारी पासवान, लाल किसुन यादव, राजेंद्र साहू, विनोद यादव समेत 24 लोगों का नाम शामिल है। आपको बता दे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पूरे 3 साल बाद जेल से रहने के बाद आज रिहा कर दिए गए है। इस केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने की है।