L19/Ranchi : बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंकों के साथ एक अरब रुपये से अधिक का बैंक फ्राड करनेवाले अमित सरावगी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। बैंक फ्रॉड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने 2018 में प्राथमिकी दर्ज की थी। कांड संख्या 08 ऑफ 2018 के तहत अमित सरावगी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने अमित सरावगी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत देने का निर्देश दिया। अदालत ने अमित सरावगी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट में अमित सरावगी की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अविनाश अखौरी और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा। यह मामला अलग-अलग बैंकों से 100 करोड़ से ज्यादा राशि के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अमित सरावगी और उनके सहयोगी ज्ञानू सरावगी पर शेल कंपनियों के माध्यम से कर्ज लेकर पैसे को इधर-उधर करने तथा मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगा था।