L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों को भी राज्य सरकार की एजेंसी नहीं मान रही है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंदा सेन ने खुशबू कटारुका, सुरेंद्र कुमार पासवान, राजीव कुमार सिंह, औऱ स्वतः संज्ञान वाले मामले में कहा था, कि तीन महीने के अंदर, हटिया डैम, कांके डैम, रूक्का डैम, बड़ा तालाब, हिनू नदी तथा अन्य जगहों पर जलाशयों पर हुए अतिक्रमण को हटाने तथा अवैध निर्माण को गिराया जाये। इसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि कोर्ट ने कई बार अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
पर लगता है, कि रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। नदियों, जलाशयों, तालाबों, नदियों की तलहटि पर बने निर्माण कार्य को भी हटाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। राज्य के लोग जलाशयों, नदियों तथा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के अतिक्रमण से पानी की कमी का दंश झेल रहे हैं। राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि वह हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करें और सोलिड तथा लिक्विड वेस्ट मैटेरियल्स को जलाशयों, नदियों में गिराने के लिए सख्त आदेश पारित करें।