L19/Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय की पकड़ से बाहर फरार डाहू यादव उर्फ राजेश यादव को हाईकोर्ट से भी किसी तरह की राहत नहीं मिली है। झारखंड हाइकोर्ट ने आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दाहू यादव उर्फ राजेश यादव को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। सोमवार को न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मौजूद अधिवक्ता ने डाहू यादव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि डाहू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह फ़िलहाल फरार चल रहा है। ईडी कोर्ट ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया है।
जिस मामले में डाहू यादव की अग्रिम बेल रिजेक्ट हुई है वह आर्म्स एक्ट का मामला है , इस सम्बन्ध मे साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 28 / 2022 दर्ज किया गया है। डाहू यादव 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के प्रमुख आरोपी पंकज मिश्रा का सहयोगी है। इतना ही नहीं डाहू यादव पिछले वर्ष 19 जुलाई से गायब है। इडी के अधिकारियों ने बाद में साहेबगंज जाकर फेरी परिचालन और टैंकर डुबोने में डाहू यादव के शामिल होने की भी पुष्टि की थी।