L19/Ranchi : हेहल अंचल के बजरा मौजा के सात एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ ने बरकरार रखा है। खाता 140 की जमीन पर 17 नवंबर 2022 को एकल पीठ ने उपायुक्त छवि रंजन की ओर से किये गये जमाबंदी को रदद कर दिया था। इसके विरुद्ध श्याम सिंह के द्वारा लेटेस्ट पेटेंट अपील दाखिल की गई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन ने मामले की सुनवाई की।
इससे पहले खुद को खाता 140 की भूमि का दावेदार बताने वाले चंदन कुमार ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने 7 एकड़ जमीन का 83 साल का लगान रसीद एक ही दिन काटने का आदेश दे दिया था । रजिस्ट्री होने के लगभग एक वर्ष बाद यह खुलासा हुआ है कि खाता 140 की जिस चर्चित भूमि का लगान निर्धारण के बिना रसीद निर्गत हुआ है, उसका मूल दस्तावेज ही रिकॉर्ड रूम में नहीं है।
खाता 140 के 7 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री रवि भाटिया और श्याम सिंह के नाम पर चार अलग-अलग डीड के माध्यम से हुई है। इस भूमि का लगान रसीद रवि भाटिया और श्याम सिंह की रजिस्ट्री से एक दिन पूर्व ही निर्गत हुआ था। वर्ष 1938 से लेकर वर्ष 2021 तक का लगान निर्धारण किये बिना लगान रसीद जारी की गई थी। प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने इस जमीन की जमाबंदी के मामले में रांची डीसी छवि रंजन के आदेश को नियम विरूद्ध बताया था। उन्होंने सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया था।