L19/Ranchi : छात्र संगठनों व अभ्यर्थियों द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किये जाने को देखते हुए रांची के उपायुक्त सह- जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रुप से आदेश जारी किये हैं। आदेश के मुताबिक, धारा 144 लागू की जायेगी। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। यह सोमवार की सुबह 8 बजे से लेकर रात 11.30 तक लागू रहेगी। इसके अलावा अन्य आदेश भी जारी किये गये हैं। वे इस प्रकार हैं :
1. उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना मना है।
2. किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राईफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना वर्जित है।
3. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध हैं।
4. किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर मनाही है।
5 – किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र इस्तेमाल करने पर रोक है।
बता दें, ये तमाम निर्देश सरकारा कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।