L19 DESK : रांची नगर निगम की तरफ से इन दिनों शहरी क्षेत्र में फूड वैन के लिए धड़ाधड़ लाइसेंस दिया जा रहा है। फूड वैन कहां लगानी है, यह तय नहीं है। इतना ही नहीं फूड वैन की जगह भी निगम की ओर से नहीं चिह्नित की गई है। पर सभी फूड वैन संचालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। निगम ने फरमान जारी किया है कि हर हाल में 15 अप्रैल तक फूड वैन लगाने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दे दें। लाइसेंस लेने के बाद ही फूड वैन लगाएं। इसके बाद कहीं भी बिना लाइसेंस के फूड वैन लगी मिली तो संचालकों से जुर्माना वसूला जाएगा।
निगम ने शहर में जितने भी फूड वैन संचालकों को लाइसेंस दिया है, किसी के पास वैन लगाने की जगह नहीं है।सड़क के किनारे या पार्किंग एरिया में फूड वैन लगाये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि फुटपाथ पर ही फूड वैन लगाये जा रहे हैं और अन्य खाद्य सामग्री बेची जा रही है । राजधानी में पांच हजार से अधिक फूड वैन पर फास्ट फूड व खाद्य सामग्रियां बेची जाती है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि नगर निगम शहरी इलाके में वेंडिंग जोन बनाकर फूड वैन और फुटपाथ दुकानदारों को व्यस्थित करे। इस आदेश का अब तक पालन नहीं हो सका है। अब तक वेंडिंग जोन चिह्नित कर फूड वैन और फुटपाथियों को शिफ्ट करने की दिशा में कोई पहल नहीं की गयी है।