L19/Ranchi : भाजपा की ओर से किये जा रहे धरना-प्रदर्शन एवं झारखंड मंत्रालय के घेराव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। ये आदेश सरकारी काम-काज सहित यातायात व विधि-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने को लेकर जारी किये गये हैं। इस बाबत रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने दं०प्र०सं० की धारा-144 लगाने का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन व चाँदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। यह निषेधाज्ञा 11 अप्रैल के सुबह 08.00 बजे से लेकर रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
क्या हैं निर्देश?
1. उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने या चलने पर मनाही है। इसमें धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम शामिल नहीं हैं।
2. बंदूक, राईफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद जैसे किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रलेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है।
3. किसी प्रकार का हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना मना है।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगायी गयी है।
बता दें, ये तमाम निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू नहीं किये गये हैं।