L19/ Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी के नदियों और तालाबों के अतिक्रमण मामले पर सरकार से हिनू नदी के आसपास की भूमि का खतियान सरकार से मांगा है । खुशबू कटारुका की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण को गंभीर बताया । अदालत ने कहा कि रांची के उपायुक्त पूरे प्रकरण पर हिनू नदी के खतियान और विलेज मैप हाईकोर्ट को उपलब्ध करायें, जिससे यह पता चल पाये कि नदी की कितनी जमीन को जमीन माफिया और ब्रोकरों ने हड़प कर बेच डाला है ।
अदालत ने रांची नगर निगम और सरकार से कांके डैम के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए उठाये गए कदमों की जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी ।
रांची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने के अलावा इसके आसपास हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है । अधिवक्ता खुशबू कटारुका द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम व धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों द्वारा हड़प ली गई है । वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है ।
जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है । इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। सभी जलाशयों, नदियों के कैचमेंट एरिया में बहुमंजिली इमारतें बना ली गयी हैं। इन अवैध निर्माणों की वजह से दो बार हटिया जलागार सूखने के कगार पर आ गया था । हिनू नदी में सरकार के एक मंत्री का भी होटल बना हुआ है, नगर निगम की तरफ से ऐसे कई भवनों के नक्शे भी पास कर दिये गये हैं, जिससे नदी, जलाशयों का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है ।