RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने आरआरडीए को नक्शा पास करने के अधिकार को सही ठहराया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिला परिषद व मुखिया आरआरडीए के डेवलपमेंट एरिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. इसके साथ ही कोर्ट ने आरआरडीए द्वारा अवैध तरीके से बने भवनों को सील करने व डिमोलिश करने के मामले में सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय की है.
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कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरआरडीए एक टेक्नीकल बॉडी है. वह मास्टर प्लान के तहत काम करती है. मास्टर प्लान के तहत ही नक्शा स्वीकृत करती है. आरआरडीए नक्शा पास कर सकता है. मास्टर प्लान के तहत रीजनल डेवलपमेंट का काम करती रहेगी.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि आरआरडीए अपने जिस एक्ट के तहत नक्शा पास करता है, वह मान्य नहीं है. राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की. जिस पर मुख्य न्यायाधीश की अदालत बुधवार को सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने आरआरडीए का पक्ष रखा.
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