HAZARIBAGH : हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े चर्चित मामले में आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने ACB की कांड संख्या 11/2025 से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए विनय सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान की है . सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने विनय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. फिलहाल कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है.

क्या है पूरा मामला
यह मामला उस समय का है जब आईएएस अधिकारी विनय चौबे हजारीबाग के उपायुक्त (DC) थे. आरोप है कि इस दौरान वन भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई और नियमों को ताक पर रखकर म्यूटेशन कराया गया.इस केस में ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को ACB ने नामजद आरोपी बनाया है. ACB के अनुसार, जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह विनय सिंह और उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है.
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विवादित भूमि का विवरण
ACB के अनुसार विवादित भूमि हजारीबाग के सदर अंचल, थाना नंबर 252 में स्थित है.खाता नंबर 95 – प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848, कुल रकबा 28 डिसमिलखाता नंबर 73 – प्लॉट नंबर 812, कुल रकबा 72 डिसमिल यह भूमि बभनवे मौजा, हल्का नंबर 11 में स्थित है. आरोप है कि इस भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी का दखल-कब्जा है और वर्तमान में यहां नेक्सजेन ऑटोमोबाइल का शोरूम संचालित हो रहा है.
आगे की कार्रवाई
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से विनय सिंह को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है. आने वाले समय में इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
