रांची : दल-बदल मामले में स्पीकर रबिन्द्रनाथ महतो की न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने झारखंड के कांग्रेसी नेता जेपी पटेल और जेएमएम नेता रहे लोबिन हेंब्रम की विधानसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया है।जो 26 जुलाई से लागू होगा।यह फैसला गुरुवार को शाम साढ़े चार बजे सुनाया है।
क्यों गयी विधानसभा सदस्यता
विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेंब्रम लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। इसको लेकर भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में आवेदन देकर दलबदल के तहत कार्रवाई करने की मांग की थीं। उनकी ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कहा था कि जेपी पटेल भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी बदल ली। लेकिन विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए उनकी सदस्यता रद की जाए। तो वही लोबिन हेंब्रम के खिलाफ जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने विधानसभा स्पीकर के यहां आवेदन दिया था। उनकी ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंकितेश कुमार झा ने न्यायाधिकरण को बताया कि लेबिन हेंब्रम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजमहल से झामुमो प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है।लोबिन हेंब्रम की ओर से कहा गया कि उनका पार्टी से निष्कासन और यह दावा उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उनके खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। लेकिन झामुमो के बायलाज के अनुसार उक्त आदेश को चार माह में केंद्रीय समिति की बैठक में मुहर लगाया जाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है।इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है।चर्चा है की इस फैसले के विरुद्ध दोनो न्यायालय की शरण में जायेगें।