19/DESK : रांची में अब लाॅज-हाॅस्टल, बैंक्वेट और मैरिज हाॅल चलाने के लिए पड़ोसियों की सहमति जरूरी है तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम ने एक नोटिस जरी किया है अगर किसी लाॅज- हाॅस्टल या मैरिज- बैंक्वेट हाॅल के संचालन से पड़ाेसी काे किसी तरह की दिक्कत हाेती है तो वे सीधे अपनी आपत्ति नगर निगम में दर्ज कर सकते हैं। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाइसेंस लेने के लिए आए आवेदनों की स्क्रूटनी करके उसकी सूची जारी की है। इसमें लाॅज- हाॅस्टल के कुल 217 और मैरिज-बैंक्वेट हाॅल के 45 आवेदन शामिल हैं। सूची में शामिल लाॅज-हाॅस्टल, मैरिज-बैंक्वेट हाॅल के संचालन से किसी काे काेई आपत्ति है ताे वे 15 दिनाें के अंदर निगम की बाजार शाखा में आवेदन दे सकते हैं। इस संबंध में आपत्तियों से संबंधित आवेदनों की जांच और आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद नगर निगम लाइसेंस जारी करने का निर्णय लेगा।
बताते चले कि राजधानी में बैंक्वेट-मैरेज हाॅल 100 के पार हैं, जिनमें से मात्र 45 आवेदन नगर निगम के पास आए हैं,वही रांची नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक छाेटे-बड़े लाॅज-हाॅस्टल चल रहे हैं, लेकिन लाइसेंस के लिए मात्र 217 ने ही आवेदन किया है। जबकि, पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 127 लाॅज-हाॅस्टल का लाइसेंस जारी किया गया था। दूसरी ओर शहर में 100 से अधिक मैरिज- बैंक्वेट हाॅल का संचालन हाे रहा है, लेकिन मात्र 45 ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।पिछले वर्ष 38 मैरिज- बैंक्वेट हाॅल संचालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बिना लाइसेंस के लाॅज- हाॅस्टल, मैरिज-बैंक्वेट हाॅल का संचालन करने वालाें से जुर्माना वसूलने के साथ उन्हें सील करने का भी प्रावधान है, लेकिन निगम कार्रवाई नहीं करता।