L19 DESK : चारा घोटाले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद के कार्यकाल में देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद देवघर कोषागार से अवैध निकासी के आरोपी हैं। इस मामले बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रंगून मुखोपाध्याय की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सीबीआइ के आग्रह पर दिसंबर महीने में सुनवाई की तारीख निर्धारित की।
आरोपी रहे फूलचंद सिंह, आरके राणा समेत तीन सजायाफ्ता के निधन के बाद के बाद इनका नाम हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया था। सीबीआइ ने कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद, बेक जुलियस सुबीर भट्टाचार्य सहित छह सजायाफ्ता कैदियों को तीन से छह साल की सजा सुनाई है। सीबीआइ ने अधिकतम सजा देने की मांग अपनी याचिका में की है।