L19desk : झारखंड सरकार ने मार्च लूट से बचने के लिए अपना फरमान जारी किया । वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, आयुक्त, उपायुक्त एवं कोषगार पदाधिकारियों को पत्र भेज कर आदेश दिया और कहा कि शुरू वित्तीय वर्ष 2022-23 के मार्च महीने में किसी भी कीमत पर 15 प्रतिशत से अधिक खर्च ना हो । विशेष परिस्थिति में ही विभागीय सचिव के निर्देश से 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी होगी ।
मार्च माह में कोषागारों से राशि की निकासी योजना मद के बजट में व्यय की अधिसीमा 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जा रहा है । उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों, कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में फैसला लेते हुए वित्त विभाग के परपित्र संख्या 701/वि. 16 मार्च को राशि की निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा से विमुक्ति संबंधी दिशा-निर्देश दिया गया ।
15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी हो सकेगी
उन्होंने कहा कि शुरू वित्तीय के लिए किए गए काम के विरूद्ध 15 प्रतिशत की अधिसीमा की बाध्यता को खत्म करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष और उपरोक्त पदाधिकारी सक्षम होंगे । विशेष परिस्थिति में इसके लिए विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अपने स्तर से संतुष्ट हाकर स्पष्ट आदेश जारी किए हैं । आदेश के साथ बिल (विपत्र) कोषागार भेजते हुए 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं ।