L19 DESK : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा होम गार्डों को समान काम के लिए समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। समान काम के लिए समान वेतन पर झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की याचिका खारिज कर दी। झारखंड में होम गार्ड के जवान इस फैसले से खुश हैं क्योंकि इसका मतलब है कि अब उन्हें पुलिस कर्मियों के समान वेतन मिलेगा।
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि होम गार्ड जवानों को पुलिस जवानों के बराबर वेतनमान दिया जाए। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने सरकार की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से होम गार्ड जवानों ने चंदा इकट्ठा कर यह केस लड़ा। यह जानकारी होम गार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी।