L19/Ranchi : बड़गाई अंचल के चेशायर होम रोड में एक एकड़ से अधिक जमीन की खरीद-बिक्री का है मामला प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले में तथाकथित पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। पहले से ही अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग मामले में प्रेम प्रकाश सलाखों के पीछे हैं। अब राजधानी रांची के चेशायर होम रोड में एक एकड से अधिक की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में प्रेम प्रकाश को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
प्रेम प्रकाश ने राजेश राय के साथ मिल कर फरजी दस्तावेजों के आधार पर विष्णु अग्रवाल को यह जमीन बेचा था। इसका म्युटेशन भी बड़गाई अंचल के अंचल अधिकारी रहे शैलेश कुमार और मनोज कुमार ने किया है। इस मामले में अंचल के हल्का कर्मचारी भानू प्रताप इडी की गिरफ्त में सजा काट रहे हैं। इस मामले में राजेश राय, भरत प्रसाद, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानू प्रताप, जमीन कारोबारी तल्हा खान, अफसर अली उर्फ अब्सू खान, इम्तियाज अहमद, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, फरजी जमीन मालिक प्रदीप बागची समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। इडी जमीन घोटाला मामले की जांच भी कर रही है।