L19 DESK : चारा घोटाले अवैध निकासी मामले में 36 अभियुक्तों को आज CBI के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने 28 अगस्त को इन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी।
बता दे की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सभी अभियुक्तों को जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। जहां अदालत सजा का ऐलान करेगी। इसमें से एक अभियुक्त डॉ. के.एम. प्रसाद रिम्स में इलाजरत हैं। उनकी ओर से आवेदन देकर वीसी से ही सजा सुनाने का अनुरोध किया गया है। मामले में आठ अभियुक्त लोक सेवक और 28 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता हैं। कोर्ट इन अभियुक्तों को तीन से लेकर पांच साल तक की सजा दे सकती है।
कौन कौन है दोषी करार अभियुक्त
नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ. जुनुल भेंगराज, डॉ. के.एम. प्रसाद, डॉ. राधा रमण सहाय, डॉ. गौरीशंकर प्रसाद, डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, डॉ. फणींद्र कुमार त्रिपाठी, आपूर्तिकर्ता महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, डॉ. बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रविनंदन कुमार सिन्हा उर्फ रवि कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, मो सईद, मो. तौहिद, संजय कुमार, रामाशंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, डॉ. अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिंह, मोहिंद्र सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक और प्रदीप वशिष्ठ उर्फ प्रदीप कुमार शामिल हैं।
पूरा मामला क्या है ?
बता दे की अविभाजित झारखंड और बिहार में बहुचर्चित चारा घोटाला हुआ था। संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी की गई थी। यह निकासी साल 1990 से 1995 में हुई थी। इस मामले में सीबीआई की विशेष न्यायधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और अब इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि चारा घोटाला मामले का यह अंतिम मामला था। इसमें सबसे अधिक आरोपियों की संख्या थी। इससे पहले बाकि के मामलों पर अदालत ने पहले ही सजा सुना चुकी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने डोरंडा कोषागार मामले में पहले ही सजा काट चुके है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है।