
L19 DESK : राज्य में आदिम जनजातियों के लिए शुरू की गयी मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पहले पहचान पत्र के रूप में आधार देना होता था। लेकिन अब किसी भी चिंहित्त दस्तावेज के जरिये पेंशन योजना का लाभ आदिम जनजाति के लोग ले सकेंगे। असूर, बिरहोर, बिरजिया, हीलि-खरिया, कोरवा, मालपहाड़िया सौरिया पहाड़िया एवं सबर जनजातियों को आधार बनवाना जरूरी है। लेकिन वैसे लाभुक जिनका आधार इनरॉलमेंट अभी तक नहीं हो सका है उन्हें अविलंब इस कार्य को करने को कहा जा रहा है। तब तक अन्य डॉक्टयूमेंट के जरिये वे पेंशन का लाभ ले सकते है।
बता दे की महिला बाल विकास विभाग ने आधार के अलावा बैंक व पोस्ट ऑफिस का पासबुक फोटो सहित, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर राशन कार्ड, कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गजटेड अधिकारी के अधिकारिक लेटर से लिखा कर आने पर भी पेंशन का लाभ मिलेगा। गौतलब है की झारखंड सरकार मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना से लाभुकों को हर माह 1000 रुपये दे रही है।
