L19desk : कोलकाता कैश कांड मामले में कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेश कच्छप की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है । राज्य की हेमंत सरकार को गिरने की साजिश के तथाकथित मामले में कोलकाता में 49 लाख रुपये से अधिक कैश के साथ पाकडानेवाले काँग्रेस के तीन विधायकों में से राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट का शरण लिया था ।
विधायक राजेश कच्छप ने पार्टी के ही विध्यायक अनूप सिंह की और से दायर की गई ज़ीरो एफआईआर को हाईकोर्ट में चौनोती दी थी । इस मामले पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से बहस होने के बाद अदालत ने ने 24 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।
राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी । मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में हुई । याचिकाकर्ता की तरफ से वारिय अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा ।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा । केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में बहस में हिस्सा लिया ।