L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव के रवि कुमार को अवमानना के एक मामले में चार सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया है। जस्टिस एस एन पाठक की अदालत में स्कूली शिक्षा सचिव ने सशरीर उपस्थिति नहीं होने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए 1 घंटे के भीतर फिजिकली एपीयर होने को कहा । इसके बाद दोपहर 12 बजे शिक्षा सचिव न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।
शिक्षा सचिव ने कोर्ट में लिखित अंडरटेकिंग दी कि याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह में ग्रेड 4 में प्रोन्नति दी जायेगी। साथही साथ एक अप्रैल 2003 से बकाया भुगतान सुनिश्चित करा दिया जाएगा। यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 1 सितंबर को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डोरंडा उपद्रव मामले में भी हुई मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस एसके द्विवेदी की खंडपीठ में वर्ष 2019 में डोरंडा में हुए उपद्रव की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश देते हुए अब तक के सभी जांच ब्योरा कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में प्रार्थी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लिखित में दाखिल करें। इधर, इस संबंध में पंकज कुमार यादव की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।