L19 DESK : भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर दर्ज एफआइआर मामले में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने सांसद पर पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 23 अगस्त तक बढ़ा दी। सांसद निशिकांत दुबे ने दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई की गयी, जिसमें निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा। अब अदालत को इस मामले में 23 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस वर्ष अप्रैल माह में भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व सीएम, 5 सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया। धुर्वा थाने में इसको लेकर कांड संख्या 107/2023 दर्ज किया गया है। सभी भाजपा नेताओं और आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं।