L19 : सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत दिये जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मेडिकल ग्राउंड पर पंकज मिश्रा ने जमानत दिये जाने की अरजी दी थी.
इडी की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. झारखंड के साहेबगंज में अवैध खनन, मनी लाउंड्रिंग, अवैध स्टोन चिप्स के ट्रांसपोर्टेशन, साहेबगंज में फेरी दुर्घटना और अन्य मामलों में इडी ने 19 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा को न्यायिक हिरासत में लिया था.
इडी ने अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग मामले में आठ जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा के साहेबगंज, राजमहल, बरहरवा, मिर्जाचौकी, उधवा और बरहेट के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी में पंकज मिश्रा के आवास से 5.34 करोड़ रुपये मिले थे.
इसके अलावा पंकज मिश्रा और उसके करिबियों के 37 बैंक खातों में 11.87 करोड़ रुपये जमा करने का पता चला था, जिसे बाद में इडी ने सीज कर लिया. संताल परगना में एक हजार करोड़ के अवैध खनन घोटाले में इडी ने पंकज मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था.
पंकज मिश्रा ने गलत तरीके से कईयों और खुद के नाम से स्टोन माइंस लिया था. 42 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग भी की थी. साहेबगंज में हुए मालवाहक जहाज दुर्घटना की रिपोर्ट को दबाने के लिए दुमका के तत्कालीन आयुक्त को धमकी देने के मामले में भी इडी कई तथ्यों को खंगाल रही है. साहेबगंज के उपायुक्त राम नरेश यादव से इडी ने दो बार पूछताछ भी की है.