L19 DESK : सरायकेला थाना अंर्तगत धातकीडीह गांव में वर्ष 2018 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनायी। साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में दो आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने मामले में 10 अभियुक्तों को 27 जून को दोषी ठहराया था।
अदालत सरायकेला सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने मामले में 36 गवाहों की गवाही कराई थी। जिन्हें सजा सुनाई गई उनमें प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल है। बता दें कि 18 जून 2019 की रात तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में भीड़ ने पीट-पीटकर मार दिया गया था। मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है।