L19 DESK : स्वास्थ्य विभाग के प्रोत्साहन राशि मामले में निर्दलीय विधायक सरयू राय की मुसिबतें कम नहीं हो रही हैं। चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट के बाद अब रांची के व्यवहार न्यायालय में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिये गये प्रोत्साहन मामले में नयी बात सामने आयी है। सिविल कोर्ट में विधायक सरयू राय का नाम अभियुक्त के तौर पर जोड़ने का आदेश दिया है। डोरंडा थाने में विधायक सरयू राय और अज्ञात के खिलाफ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि डॉक्यूमेंट चोरी कर उसे सोसल मीडिया में भ्रामक रूप से फैलाया गया।
डॉक्यूमेंट चोरी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने डोरंडा थाना प्रभारी पर आरोप लगाया था कि विधायक सरयू राय का नाम मुख्य अभियुक्त के जगह ह्वाइटनर लगा कर हटा दिया गया था। इसकी जगह अज्ञात के रूप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। स्वास्थ्य विभाग की आपत्ति के बाद रांची सिविल कोर्ट ने सरयू राय का नाम फिर से अभियुक्त के तौर पर जोड़ने का आदेश दे दिया है। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आपत सचिव ने राज्य के डीजीपी से डोरंडा थाना प्रभारी और जांच कर रहे पुलिस कर्मी की संलिप्ता कि जांच कर कार्रवाई करने की मांग की हैं।
स्वास्थ्य विभाग के प्रोत्साहन राशि मामले में विधायक सरयू राय की मुसिबतें बढ़ीं
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