L19/Deoghar : एक सप्ताह के अंदर देवघर के पूर्व सीओ शेखर चंद्र वर्मा और तत्कालीन अंचल निरीक्षक रमणकांत पाठक और हल्का कर्मचारी बलदेव पंडित पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इटखोरी के तत्कालीन सीओ विनोद प्रजापति और उनके सहयोगियों के खिलाफ दो दिन पहले एफआइआर दर्ज कराया गया था। अब देवघर अंचल अंतर्गत कुंडा मौजा की एक जमीन की गलत तरीके से म्यूटेशन करने के आरोप में पूर्व सीओ शेखर चंद्र वर्मा, सीआइ रमणकांत पाठक और कर्मचारी बलदेव पंडित पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीनों पर धोखाधड़ी के आरोप में सीओ मोतीलाल हेंब्रम के निर्देश पर राजस्व उपनिरीक्षक फ्रांसिस किस्कू ने कुंडा थाने में आवेदन दिया है।
इन लोगों पर कुंडा मौजा की गैर-मजरुआ परती कदीम जमीन के अंश को रैयती बताकर उसका गलत जमाबंदी कर पंजी-2 में नाम दर्ज किया गया है। आरोपियों ने मौजा कुंडा थाना संख्या 409 होल्डिंग संख्या 29 अंश दाग संख्या 616 सब प्लॉट संख्या 1 रकवा 5040 वर्गफीट भूमि का रैयत अभय प्रसाद देव (पिता स्व सुरेंद्र प्रसाद देव) को बना दिया है। पंजी-2 के प्राधिकार कॉलम में अंचल अधिकारी, देवघर के नामांतरण वाद संख्या 139/195-96 आदेश दिनांक 19 सितंबर 1995 दर्ज है, जबकि खतियान के अनुसार, प्लॉट संख्या 616 कुल रकवा 1.25 एकड़ परती कदीम किस्म का गैरमजरुआ खाता संख्या 48 का प्लाट है।
थाना प्रभारी से राजस्व उपनिरीक्षक फ्रांसिस किस्कू ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया. प्राथमिकी के आवेदन के साथ उन्होंने सीओ का आदेश सहित अन्य कागजातों को संलग्न कर थाने में दिया। रैयत ने एलपीसी के लिए जब आवेदन दिया था, तब इस घोटाले का खुलासा हुआ। साथ ही आवेदक द्वारा संलग्न दलील संख्या 1813 दिनांत 20 जून 1995 खाता संख्या 29 प्लॉट संख्या 616 सब प्लॉट 1 दर्ज किया हुआ दस्तावेज दिया गया। खतियान के अनुसार, सेटलमेंट प्लॉट संख्या 616 किस्म परती कदीम गैरमजरुआ खाता संख्या 48 का प्लॉट है।