L19 DESK : सोमवार को नगर निगम चुनाव कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और नगर निगम से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। चार सप्ताह बाद निवर्तमान पार्षदों की याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत ने निवर्तमान पार्षदों के कार्यकाल को विस्तार देने की मांग पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।
बताते चले कि नगर निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गये हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं. सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।