
L19 DESK : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में हिरासत में लिया था
बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल का हवाला दिया था कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। ईडी ने यह भी कहा है कि उसे कथित अपराध में सिसोदिया की मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए शराब नीति मामले में 31 मार्च को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे। उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई है।
