L19 DESK : पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अदालत ने गृह विभाग से काउंटर एफीडेविट फाइल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ में पंकज यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग से एफीडेविट फाइल करने को कहा।
बताये चले कि हाईकोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में कोयला, बालू, स्टोन चिप्स और अन्य खनिजों की अवैध खनन और ढुलाई मामले में तीन सदस्यीय टीम भी गठित की थी। अदालत ने तीनों जिलों में अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश भी किया है। अदालत के निर्देश पर बनी जांच टीम ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी।