L19 DESK : पोक्सो की विशेष अदालत में सामूहिक दुष्कर्म मामले में बुंडू निवासी पांच युवकों राजू अहीर, अमीत अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर और एक अन्य को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पांचों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना को लेकर बुंडू थाने में 29 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लड़की अपने दोस्त के साथ बुंडू घूमने आई थी। शाम को दोनों गांव ताऊ में लॉज में रहने वाले दोस्त से मिलने गए। यहां लड़की लॉज के बाहर खड़ी थी।
सामूहिक दुष्कर्म
लड़के ने अंदर जाकर अपने दोस्त से मुलाकात की। इसी दौरान पांचों आरोपी राजू अहीर, अमीत अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर और एक अन्य लड़की के पास पहुंचे और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। लॉज से बाहर निकलते ही लड़के का भी मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद घटना का अंजाम दिया।