L19 : झारखंड के पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. एक हजार करोड़ के अवैध खनन घोटाले, मनी लाउंड्रिंग मामले में प्रेम प्रकार की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की विशेष अदालत में दायर डिस्चार्ज पीटिशन को खारिज कर दिया गया.
इससे पहले भी इडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश पीके शर्मा ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका के आग्रह को भी ठुकरा दिया था. डिस्चार्ज पीटिशन खारिज होने के बाद अब पूरे प्रकरण में प्रेम प्रकाश पर लगे आरोपों के आधार पर चार्जशीट फ्रेम कर सुनवाई की जायेगी.
प्रेम प्रकाश के अशोकनगर, अरगोड़ा समेत कई जगहों पर पिछले वर्ष जुलाई माह में इडी की टीम ने दो बार छापेमारी की थी. दूसरी बार की गयी छापेमारी में अरगोड़ा स्थित आवास से इडी को दो एके-47 राइफल और गोलियां बरामद की गयी थीं.
इसके बाद इडी ने 25 अगस्त 2022 से प्रेम प्रकाश को हिरासत में ले लिया था. अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग के मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ चार्ज शीट गठित कर दिया है.