L19 DESK : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोधरा साबरमती ट्रेन कांड में उम्रकैद की सज़ा पाने वाले 8 दोषियों को ज़मानत दे दी है। वहीं, अन्य की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गयी है।
बता दें, गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में इन दोषियों ने आग लगा दी थी। इस कांड में 59 यात्रियों की मौत हो गयी थी, जिसके कारण गुजरात में दंगे हुए थे। इसे लेकर निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद से सभी आरोपी सलाखों के पीछे सज़ा काट रहे हैं।
कुछ समय पहले इन दोषियों ने अदालत में ज़मानत याचिका दायर की थी। उनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें ज़मानत दे दी गयी।